Rakesh Kumar
गया जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी, गया द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में दोपहर 12:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
कक्षा 5वीं तक के छात्रों पर लागू होगा आदेश
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध विशेष रूप से प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, कोचिंग संस्थानों सहित कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों पर लागू रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय के भीतर ही कक्षाएं संचालित करें और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
पहले से लागू था बदला हुआ समय
उल्लेखनीय है कि जिले के सरकारी विद्यालयों में 6 अप्रैल से ही कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे तक संचालित की जा रही थीं। ऐसे में जिला प्रशासन के ताजा आदेश का अधिक प्रभाव निजी स्कूलों पर पड़ेगा, जहां अब संचालन समय में बदलाव करना अनिवार्य होगा।
अभिभावकों ने जताई चिंता, समय को और घटाने की उठी मांग
हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि सुबह 10 बजे के बाद ही तेज धूप और लू का असर शुरू हो जाता है। ऐसे में स्कूलों का संचालन अधिकतम 11:30 बजे तक ही किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने कक्षा 5 से ऊपर के छात्रों के लिए भी इसी तरह का आदेश लागू करने की मांग की है।
प्रशासन ने जारी की सावधानी बरतने की अपील
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को लू और तेज धूप से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें, जैसे पर्याप्त पानी पिलाना, हल्के कपड़े पहनाना और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचाना।
गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रशासन का यह कदम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राहत देने वाला माना जा रहा है।